इलाहाबाद : प्रदेश में मनमाने फैसलों के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने व उनसे हर्जाना वसूलने की जनहित गारंटी अधिनियम 2011 को लागू करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिसंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने 19 साल से पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिए संघर्ष कर रही राम दुलारी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की मनमानी के चलते वादकारी को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 49 विभागों के लोक सेवा प्रबंधन विभागों में अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति का ब्योरा प्राप्त हुआ है। 43 विभागों को ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक माह का समय लग सकता है। सूचना मिलने पर शीघ्र ही अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय अपीलीय अधिकारियों की तैनाती कर दी जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि अधिनियम की धारा 7(10) के अंतर्गत नियम या रेग्यूलेशन अभी तक नहीं बनाए जा सके हैं। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट से समय मांगा और कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रही है। प्रमुख सचिव विधि ने भी हलफनामा दाखिल कर कहा कि मुख्य सचिव से विमर्श कर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी।
Saturday, December 2, 2017
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