इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में पुराने नियम से अभ्यर्थियों के चयन के आदेश का पालन किया जाए। यदि आदेश का 21 नवंबर तक पालन नहीं होता है तो प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और एसपी कार्मिक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। सुबोध कुमार की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2017 को आदेश दिया था कि पुलिस महकमे में मृतक आश्रित कोटे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पुरानी नियमावली से कराई जाए। पुराने नियम में 4.8 किमी की दौड़ 35 मिनट में पूरी करनी थी, जबकि प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई 2015 को नियम बदलकर 28 मिनट में दौड़ पूरी करने का नियम लागू कर दिया। कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की विशेष अपील भी खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए 21 नवंबर तक आदेश का पालन करने निर्देश दिया है।