नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी नया घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें 8.5 फीसद का साधारण ब्याज देना पड़ेगा। पहले यह छह से 9.50 फीसद तक के स्लैब में था।
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा 7.50 लाख रुपये तक का एडवांस लेने का प्रावधान था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेकर 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बैंकों से 8.35 फीसद के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षो के लिए 25 लाख रुपये कर्ज लेने पर 21,459 हजार रुपये मासिक किश्त आएगी और 51.50 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। यानी 26.50 लाख ब्याज देने पड़ेंगे। लेकिन, हाउस बिल्डिंग सुविधा के तहत इतनी ही राशि समान अवधि के लिए कर्ज लेने पर पहले 15 वर्षो में प्रति माह 13,890 रुपये का किस्त देना पड़ेगा। बाकी के बचे पांच साल 26,411 रुपये मासिक देना होगा। इस तरह कुल 40.84 लाख रुपये देने होंगे।
ब्याज के तौर पर 15.84 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस तरह तकरीबन 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के रूप में अधिकतम 25 लाख तक ले सकेंगे। आवास विस्तार के लिए अब 1.80 लाख के बजाय 10 लाख रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा। घर की अधिकतम कीमत भी 30 लाख से एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। पति-पत्नी के केंद्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों संयुक्त तौर पर या अलग-अलग कर्ज ले सकेंगे।