लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वेतन कमेटी 2008 की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद पहली जनवरी 2006 के पूर्व के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन का संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश 21 जनवरी 2016 का संशोधित आदेश जारी किया गया है।
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इसके बाद अब दौ सौ रुपये तक प्रतिमाह पेंशन बढ़ेगी। विशेष सचिव वित्त नीलरतन कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि पहली जनवरी 1986 से लागू वेतनमान-2000-60-2300-75-3200 रुपये और वेतनमान-2000-60-2300-75-3200-100-3500 रुपये, पहली जनवरी 1996 से लागू वेतनमान 6500-200-10500 रुपये और पहली जनवरी 2006 से लागू छटवां वेतनमान के फलस्वरूप संशोधित पे बैंड-9300-34800 रुपये और ग्रेड पे 4600 रुपये है। इस तरह नए पे बैंड में न्यूनतम वेतन व ग्रेड पे 16,990 रुपये बनता है।
इस आधार पर न्यूनतम पेंशन 8,345 और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 5007 रुपये होगी। संशोधित पेंशन आदेश पहली जनवरी 2006 से प्रभावी होगा।