लखनऊ : यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद नोशनल पदोन्नति दी गई है, तो पदोन्नति की तारीख से उसका वेतन प्रकल्पित रूप से निर्धारित करते हुए उसे रिटायरमेंट की तारीख को देय प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जाएगी। शर्त यह होगी कि इस प्रकार स्वीकृत पेंशन नोशनल पदोन्नति की तारीख से दी जाएगी और इसके पूर्व की अवधि के लिए एरियर अनुमन्य नहीं होगा। वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद-486 में संशोधन करते हुए गुरुवार को इस बारे दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निदेशक पेंशन ने इस बिंदु पर शासन से मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने पूछा था कि ऐसे मामलों में प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान नोशनल पदोन्नति के आदेश जारी होने की तिथि से देय होगा या 28 मार्च 2016 से या ऐसे प्रकरण 28 मार्च 2016 को जारी अधिसूचना से आच्छादित होंगे या नहीं।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2016 की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्ति के उपरांत हुए नोशनल पदोन्नति के प्रकरण उक्त सूचना के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली-2016 से आच्छादित होंगे।