इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी है। दर्जनों पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य ने दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बाबत जानकारी भी मांगी है। याचिका पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।
भगत बिहारी तिवारी, खुर्शीद अकबर, करन सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर बहस करते हुए अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याचीगण के प्रति जुलाई 2017 में हुए शासनादेश के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 11 सितंबर 2017 को जारी कर दिया गया। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया उनके विरुद्ध कितनी प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं। अधिवक्ता का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने में शासनादेश के नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना स्क्रीनिंग कमेटी बनाए पिक एंड चूज के आधार पर सेवानिवृत्ति दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। 11 सितंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
■ हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी, सुनवाई नवंबर में 1
■ अधिवक्ता ने कहा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने में नहीं हुआ शासनादेश के नियमों का पालन