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Thursday, October 12, 2017

राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली का बोनस का शासनादेश जारी, 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस की स्वीकृति

6:42 AM


लखनऊ : योगी सरकार ने राज्यकर्मियों की दीवाली शुभ कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के कुछ ही घंटों बाद वित्त विभाग ने इसके भुगतान का आदेश जारी कर दिया। 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 6908 रुपये के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। इसमें 25 फीसद धनराशि उनके खाते में डाली जाएगी, जबकि 75 प्रतिशत जीपीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी। 


◆ 14 लाख कर्मचारियों को मिलेंगे 6908 रुपये
◆ 967 करोड़ रुपये आएगा राज्य सरकार पर व्यय भार
◆ दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को मिलेंगे 1184 रुपये
◆ 25 फीसद धनराशि जाएगी खाते में, शेष जीपीएफ में जमा होगी
◆ 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस की स्वीकृति

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राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2016-2017 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में आदेश जारी

बोनस भुगतान के लिए वित्त विभाग की ओर से मंगलवार को फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी। बुधवार शाम वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्यकर्मियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैटिक्स में लेबल-8 (रु 47600-151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में अधिकतम ग्रेड वेतन 5400 से कम) पर कार्यरत वह अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के हकदार होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2017 तक एक साल की सेवा पूरी कर ली है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है या आपराधिक केस लंबित है, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।

तीन साल या इससे अधिक समय काम कर चुके उन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बोनस मिलेगा, जिन्होंने हर साल कम से कम 240 दिन काम पर रहे हों। दैनिक कर्मियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा।

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