नई दिल्ली : सरकारी विभागों में अस्थायी और वर्कचार्ज आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने भारी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वर्कचार्ज या अस्थायी कर्मचारी को पेंशन के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी अस्थायी रूप से की गई सेवा को पेंशन देने के लिए जरूरी योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा।
हजारों को फायदा: सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हजारों अस्थायी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा जो बाद में स्थायी हुए लेकिन पेंशन के लिए योग्य सेवा पूरी नहीं कर सके। जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की पीठ ने यह फैसला देते हुए उत्तराखंड सरकार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एक बार वर्कचार्ज कर्मचारी की सेवा को स्थायी कर दिया गया तो उसे उन पेंशनरी लाभों से वंचित करने का कोई तर्क नजर नहीं आता।