👉विभाग/अनुभाग : चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ
👉शासनादेश संख्या : अनु-6115/2017/2013 पॉच-6-2017-19(जी.)/1605/09/2017
👉प्रकार : अन्य/विविध
👉विषय : राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक/अप्रत्याशित व असाध्य रोगों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ''पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना'' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।