टैक्स रिटर्न भरने में चूक गए तो घबराएं नहीं, अगले साल मार्च तक भर सकेंगे रिटर्न।
सरकार ने टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया था। लेकिन इस तारीख पर भी आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सके तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगले साल मार्च तक इसे भर सकते हैं। रिफंड पर कम ब्याज का नुकसान उठाना पड़ेगा।टैक्स सलाहकार के.सी. गोदुका का कहना है कि आयकर नियमों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 का टैक्स रिटर्न आप 31 मार्च 2018 तक भर सकते हैं। हालांकि, उनका कहना है कि इससे आपको थोड़ा नुकसान जरूर होगा।
5 अगस्त के बाद जितनी देर से टैक्स भरेंगे तो बकाये टैक्स पर हर माह एक फीसदी ब्याज देना पड़ेगा। वहीं चुकाए गए टैक्स पर यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो जितनी देर होगी उतना ही कम ब्याज आपको उसपर मिलेगा। उनका ककहना है कि आयकर नियमों के मुताबिक आप एक साथ दो वित्त वर्ष का टैक्स भर सकते हैं। रिटर्न से कर्ज मिलना आसान: कर्ज देने से पहले बैंक आय का दस्तावेज मांगते हैं। नौकरीपेशा लोगों को सैलरी की रसीद मिलती है। लेकिन आप नौकरीपेशा नहीं हैं और आय 2.5 लाख रुपये से कम है तब भी आय रिटर्न भर सकते हैं। आपके लिए यह आय के दस्तावेज का काम करेगा।
सरकार ने इस साल बजट में इस बात की घोषणा कर चुकी है कि टैक्स रिटर्न देरी से भरने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्मान लगाया जाएगा। हालांकि, यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह जुर्माना वित्त वर्ष 2017-18 के टैक्स के लिए लागू होगा।