नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई किये जाने की बात तब कही जब केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार देने की समयसीमा सरकार 30 सितंबर से बढ़ा करा 31 दिसंबर कर देगी।
वेणुगोपाल के इस बयान के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की पीठ ने बुधवार को कहा कि ऐसे में मामले पर जल्दी सुनवाई की कोई जरूरत नहीं रह जाती। मामले पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। इससे पहले वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सरकार 30 सितंबर से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार जरूरी करने वाली है।
आधार की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान ही निजता के अधिकार का मुद्दा उठा था जिस पर नौ न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दे दिया है और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। निजता पर फैसला आ चुका है इसीलिए दीवान ने आधार की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था। आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में मुख्यता आधार के लिए एकत्र किये जा रहे बायोमेटिक डाटा को निजता के अधिकार का हनन बताया गया है।
■ पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख आज:
नई दिल्ली : अगर आपने अभी तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज आपके पास अंतिम मौका है। पैन से आधार नंबर जोड़ने का गुरुवार आखिरी दिन है। केंद्र ने इस समयसीमा को अभी तक नहीं बढ़ाया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार गुरुवार को इस समयसीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन नंबर से आधार को लिंक नहीं किया है, उनके पास इसे लिंक करने का आखिरी मौका है।