नई दिल्ली : जिन लोगों के पास आयकर विभाग का पैन यानी परमानेंट एकाउंट नंबर है, उन्हें एक जुलाई, 2017 से अपना पैन आधार से लिंक करना होगा। सरकार ने इस संबंध में आयकर कानून के तहत एक अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके बाद आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। इसी तरह पैन के नये आवेदन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा।
आधार नंबर टैक्स रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और एक निश्चित सीमा से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017-18 में कर प्रस्तावों में संशोधन करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इसी तरह सरकार ने पैन को भी आधार से जोड़ने का नियम बनाया। इसके पीछे सरकार का मकसद एक ही व्यक्ति द्वारा कई पैन कार्ड बनवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने आयकर कानून के उन प्रावधानों को वैध बताया है जिनके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को राहत भी दी है जिनके पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को आधार नंबर लेना होगा। आयकर विभाग ऐसे लोगों का पैन रद नहीं करेगा।सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आयकर विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है जो एक जुलाई से प्रभावी होगी। आयकर विभाग का कहना है कि जिस व्यक्ति को भी एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित हुए हैं, उसे आयकर कानून की धारा 139एए की उपधारा दो के तहत आधार नंबर की सूचना आयकर विभाग के सिस्टम महानिदेशक को देनी होगी। इसमें आयकर विभाग के सिस्टम महानिदेशालय से भी इस संबंध में प्रक्रिया बनाने को भी कहा है।