⚫ जिनके पास आधार कार्ड नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान की छूट
⚫ जिनके आधार कार्ड बन चुके, उन्हें पैन से अवश्य करना होगा लिंक
नई दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन (स्थायी खाता संख्या) आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बरकरार रखा। लेकिन, संविधान पीठ के इससे जुड़े निजता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21) मामले का निपटारा किए जाने तक अदालत ने इसके कार्यान्वयन पर आंशिक रोक (स्टे) भी लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर यह होगा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड हैं उन्हें इसे पैन के साथ अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। लेकिन, जिन लोगों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है और आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें इस प्रावधान से छूट प्रदान की गई है। लिहाजा दंड के तौर पर उनके पैन को अवैध करार नहीं दिया सकेगा।
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत एक जुलाई, 2017 से आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के आवेदन में आधार या आधार आवेदन की नामांकन संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।