⚫ कहा, आश्रित की परिभाषा आर्थिक आधार पर ही नहीं, शारीरिक स्थिति भी
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर फैसले में स्पष्ट किया है कि पिता समृद्ध है और उसके पास आय के अन्य साधन हैं, तब भी वह बेटे पर आश्रित की श्रेणी में आता है। आश्रित की परिभाषा केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं तय होती। इसके लिए पिता की शारीरिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को उम्रदराज होने के कारण आए परिवर्तन ही उसे दूसरों पर आश्रित बनाते हैं।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, ‘जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वह शारीरिक तौर पर दूसरों पर निर्भर होने लगता है। एक पिता अपने बच्चे से अधिक और किस पर निर्भर हो सकता है। इसलिए उसे बेटे पर आश्रित माना जा सकता है।
हाई कोर्ट का यह फैसला मनोज और उनके भाई पवन की तरफ से हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। दोनों भाई जेल कर्मचारी हैं। उनके पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। दोनों ने इलाज कराया, जिस पर 7,05,936 का खर्च आया। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस बार इलाज पर 1,77,718 रुपये खर्च आया। उन्होंने भुगतान के लिए सरकार के पास आवेदन किया, लेकिन सरकार ने उनके बिल का भुगतान नहीं किया। सरकार का तर्क था कि दोनों के पिता पास भूमि है और वे किसान हैं। वह न्यूनतम 3500 से अधिक कमाते हैं।