इलाहाबाद : कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रलय के निर्देशानुसार एक जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त, मृतक सभी पेंशनरों और उनके परिवार पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है। इस सिलसिले में तैयार किए जाने वाले पुनरीक्षण प्रारूप में कई दस्तावेज जरूरी किए गए हैं।
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय के उप महालेखाकार ने विज्ञप्ति जारी कर सभी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से कहा है कि पेंशनर का नाम, पदनाम, व्यक्तिगत संख्या, पीपीओ संख्या, सेवानिवृत्त और मृत्यु की तारीख, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति, पेंशन आहरित बैंक का सम्पूर्ण विवरण जिसमें बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, बीएसआर व आइएफएससी कोड शामिल हो, इसके अलावा मोबाइल नंबर/बेसिक फोन नंबर, ई-मेल आइडी और वर्तमान पता, परिवार पेंशन का नाम और जन्म की तारीख (साक्ष्य के साथ) को तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे की पेंशन पुनरीक्षण संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।