विषय - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-56(1-क) के अंतर्गत मुख्य
नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियों के प्रतिनिधायन के उपरांत स्टांप
कमी की अपीलों की सुनवाई के संबंध में।
- विभाग/अनुभाग - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग / स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग -2
- शासनादेश संख्या - 7/2017/364/94-स्टा0नि0-2-
2017-500(5)/91 टी0सी0 - शासनादेश तिथि - 30/05/2017