आयकर रिटर्न के लिए जुलाई से अनिवार्य हो जाएगा ‘आधार’
जाब्यू, नई दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक जुलाई से ‘आधार’ का होना जरूरी होगा। नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए भी आधार चाहिए। यह प्रावधान एक जुलाई 2017 से लागू होगा। शीर्ष अदालत का शुक्रवार को फैसला आने के बाद आयकर की नीति नियामक संस्था सीबीडीटी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार का होना अनिवार्य होगा। 30 जून के बाद ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार नंबर का होना वैधानिक कर दिया जाएगा। 1केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन नंबर लेने के लिए आधार नंबर का होना जरूरी होगा। सीबीडीटी ने आधार को लेकर शुक्रवार को कहा कि कोर्ट ने आधार के मामले में आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने सिर्फ उन्हें राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है अथवा जिन्होंने आधार नंबर के लिए आवेदन किया है। उन करदाताओं के परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) रद नहीं किये जायेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने शीर्ष अदालत फैसले में कही बातों के आधार पर तीन सूत्रीय स्पष्टीकरण जारी किया है।जा