नई दिल्ली : श्रम मंत्रलय ने कहा है कि संशोधित मातृत्व लाभ एक्ट का लाभ उन महिला कर्मियों को भी मिलेगा जो पहले से ही मातृत्व अवकाश पर चल रही हैं। संशोधित एक्ट 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ है। इसे लेकर संशय की स्थिति थी कि क्या यह उन महिलाओं पर लागू होगा जो पहले से अवकाश पर हैं। 1 इस साल की शुरूआत में संसद ने संशोधित बिल पर अपनी मुहर लगाई थी। इसके तहत भुगतानशुदा मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दी गई थी।
मंत्रलय ने कहा कि नियोक्ता इस संशोधित एक्ट के अनुरूप महिला कर्मियों को लाभ प्रदान करें। संशोधित एक्ट की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की गई थी और यह 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। हालांकि कार्यक्षेत्र के नजदीक क्रेच सुविधा उपलब्ध कराने सुविधा (सेक्शन 4 (1) एक जुलाई से प्रभावी होगी।