नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने पेंशन संबंधी अर्जियों का 48 घंटे के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि ऐसी अर्जियां बुजुर्गो के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी होती हैं। आयोग ने पेंशनरों की मांगों का शीघ्र निपटारा करने को कहा है। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु का यह निर्देश केंद्र सरकार के 58 लाख पेंशनधारकों के लिए राहत की बात है।
अपने हाल के आदेश में आचार्यलु ने कहा है कि पेंशन संबंधी सूचना अर्जी पेंशनर की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ा है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के अनुसार ऐसी अर्जियों का जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। सूचना आयुक्त ने कहा कि जहां आरटीआइ अर्जी प्राप्त होती है वहीं यह देखा जाना चाहिए कि कहीं यह पेंशन से जुड़ा मामला तो नहीं है। सीपीआइओ उसी दिन जिम्मेवार अधिकारी को इसकी सूचना दे दें।