Searching...
Sunday, February 5, 2017

टैक्स छूट बढ़ने से एनपीएस (NPS) हुआ और फायदेमंद, 25 फीसदी तक की आंशिक निकासी को भी कर मुक्त (TaxFree) करने का प्रस्ताव

8:19 AM

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) रिटर्न के मामले में तय अवधि के निवेश विकल्पों से सबसे आगे है। इस साल बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसमें निवेश से 25 फीसदी तक की आंशिक निकासी को भी कर मुक्त (टैक्स फ्री) करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। ऐसे में पहले से मिल रही कर रियायत के अलावा इस नई छूट से एनपीएस में निवेश अब और ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। पेश है शेख जोएब सलीम की रिपोर्ट।

⚫  कितनी फायदेमंद नई छूट?


रिटर्न में सबसे आगे
एनपीएस में परिपक्वता के समय निकाली जाने वाली राशि का 40 फीसदी राशि पहले से ही टैक्स फ्री है। अब इस नई 25 फीसदी रियायत को जोड़ लें तो एनपीएस की कुल 65 फीसदी राशि टैक्स फ्री हो जाएगी। नया नियम अप्रैल 2018 से लागू होगा।



आम उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ
बजट में प्रस्ताव के मुताबिक अब आम उपभोक्ता जिनकी आय का जरिया स्वरोजगार या अन्य साधन है वह अपनी 20 फीसदी कमाई एनपीएस में कर निवेश कर सकेंगे। कोटक म¨हद्रा पेंशन फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप श्रीखंडे का कहना है कि बजट में सरकार के इस नए फैसले से करीब 20 लाख वैसे करदाताओं को फायदा होगा जो गैर-नौकरीपेशा हैं और उनकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है। वर्तमान में केवल नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह सीमा 20 फीसदी थी। इसमें 10 फीसदी कर्मचारी द्वारा और 10 फीसदी कंपनी या नियोक्ता द्वारा निवेश शामिल था।



कब कर सकते हैं आंशिक निकासी
जिन लोगों ने लगातार 10 साल तक एनपीएस में निवेश किया है वह शिक्षा, शादी-ब्याह, घर के निर्माण और इलाज के लिए 25 फीसदी राशि निकाल सकते हैं। कुल तीन बार निकासी की सुविधा है। हर निकासी में पांच साल का अंतराल होना चाहिए। लेकिन गंभीर बीमारी की स्थिति में पांच साल के अंतराल की सीमा से छूट दी गई है।



नौकरीपेशा के लिए क्या है नियम
सरकार ने आंशिक निकासी को करमुक्त करने के साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए एनपीएस में कुछ बदलाव भी किया है। निवेश सलाहकार प्रकाश प्रहराज का कहना है कि नौकरीपेशा लोग अब एनपीएस में 25 फीसदी आंशिक निकासी उसी राशि में से कर पाएंगे जो उनके द्वारा जमा की गई हो। इसमें नियोक्ता की ओर से जमा की गई राशि शामिल नहीं होगी। ऐसे में आप यदि एनपीएस में हर साल एक लाख रुपये और कंपनी भी इतनी ही राशि जमा करती है तो 10 साल बाद आंशिक निकासी सीमा आपके लिए 2.5 लाख रुपये होगी क्योंकि आपकी ओर से 10 लाख रुपये ही जमा उस समय तक जमा होंगे। जबकि कुल मिलाकर 20 लाख रुपये उसमें जमा होंगे।



एनपीएस में कितनी टैक्स छूट
आयकर की धारा 80सी के तहत एनपीएस में निवेश पर सालाना 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। साथ ही धारा 80सीसीडी के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। इस तरह एनपीएस में निवेश पर कुल दो लाख रुपये की छूट हासिल कर सकते हैं।



एनपीएस का गणित
इसमें सेवानिवृत्ति के लिए निवेश किया जाता है। 18 से 60 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। 60 की उम्र होने पर 60 फीसदी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं और न्यूनतम 40 फीसदी राशि एन्यूटी स्कीम में निवेश करनी होती है जिसके आधार पर आपको पेंशन मिलती है। एन्यूटी राशि में आप 100 फीसदी भी निवेश कर सकते हैं। एनपीएस का फंड शेयर बाजार,कॉर्पोरेट बॉन्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियों में लगता है।



युवाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद
एनपीएस में आप 25 साल की उम्र से दो हजार रुपये प्रति माह निवेश करते हैं तो 12 फीसदी सालाना अनुमानित रिटर्न पर 60 साल की उम्र में करीब 1.30 करोड़ रुपये की पूंजी जमा हो जाएगी। आप 35 साल में महज 8.40 लाख रुपये जमा करते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से आपको एक करोड़ 21 लाख 60 हजार रुपये अधिक मिलते हैं। इसके बाद 1.30 करोड़ रुपये का न्यूनतम 40 फीसदी एन्यूटी में जमा करते हैं तो आठ फीसदी के अनुमानित ब्याज पर करीब 35 हजार रुपये हर माह पेंशन मिलेगी। वहीं 60 फीसदी एकमुश्त भुगतान के रूप में करीब 78 लाख रुपये की राशि मिलेगी। आप 50 की उम्र से एनपीएस में दो हजार रुपये जमा करते हैं 60 की उम्र तक महज 4.65 लाख रुपये की पूंजी बना पाएंगे। इसमें 2.79 रुपये आपको एकमुश्त मिलेगी और बाकी 40 फीसदी की एन्यूटी लेने पर महज 1,239 रुपये की पेंशन मिलेगी। आप 50 की उम्र से एनपीएस में निवेश करते और 35 हजार रुपये की पेंशन चाहते हैं तो हर माह करीब 56 हजार रुपये जमा करने होंगे।




एनपीएस ने पिछले पांच साल में 12.79 फीसदी का औसत रिटर्न दिया है। जबकि कुछ चुनिंदा कंपनियों के एनपीएस मे इस अवधि में 13.69 फीसदी तक का रिटर्न दिया है। एक साल में एनपीएस ने 11 फीसदी से अधिक का औसत रिटर्न दिया है। जबकि कुछ चुनिंदा स्कीम में 19.93 फीसदी तक रिटर्न मिला है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स