फैसला सुप्रीम कोर्ट का : जन्म तिथि में मामूली गलती चयन में बाधा नहीं, जन्म तिथि गलत लिखने पर NDA में चयन से मना करने का UPSC का फैसला किया खारिज।
⚫ आदेश ⚫
फैसला सुप्रीम कोर्ट का : जन्म तिथि में मामूली गलती चयन में बाधा नहीं, जन्म तिथि गलत लिखने पर NDA में चयन से मना करने का UPSC का फैसला किया खारिज।