आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने पर जवाब तलब
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अस्पताल जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के वर्तमान विधानसभा चुनावों में ड्यूटी लगाए जाने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति ए पी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने यह आदेश एक अस्पतालकर्मी अरविंद कुमार तिवारी की याचिका पर दिया। याचिका में चुनाव आयोग के ही 11 दिसम्बर 2007 के एक सर्कुलर को पेश करते हुए कहा गया कि उक्त सर्कुलर के मुताबिक आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट प्राप्त रहेगी। याची का कहना है कि वह पैरा-मेडिकल स्टाफ है और पुरुष नर्स के तौर पर कार्यरत है लिहाजा उसे चुनाव ड्यूटी से छूट मिलनी चाहिए। मामले की अग्रिम सुनवाई बुधवार को होगी।