नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देने की समयसीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। सरकार इस संदर्भ में नए प्रारूप और नियमावली को अंतिम रूप दे रही है। पहले घोषणा करने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी।
⚫ हर साल ब्योरा:लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देना होता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी नौकरशाहों को ब्योरा देने की अभी जरूरत नहीं है। सरकार नई नियमावली को अंतिम रूप दे रही है। इन नियमों को एक तय प्रारूप, ढंग और समसयीमा में अधिसूचित किया जाएगा। इसके तहत सरकारीअधिकारी लोकपाल अधिनियम के संशोधित प्रावधान के तहत अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा दे सकेंगे।
⚫ देश में करीब 50.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। लोकपाल कानून के नियमों के अनुसार सरकारी नौकरशाहों को हर साल 31 मार्च अथवा 31 जुलाई तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देना होगा।