नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश कर्मचारी पेंशन योजना और सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं का लाभ लेने वालों पर लागू होगी। आदेश के मुताबिक 31 जनवरी तक पेंशन भोगियों को आधार नंबर देना होगा।
आधार के अनिवार्य करने संबंधी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रलय की ओर से जारी गजट अधिसूचना में दी गई है। जिन पेंशनभोगियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें भी इसके लिए आवेदन करना होगा। ऐसे सदस्यों को 31 जनवरी तक आवेदन की पावती रसीद देकर यह सूचित करना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे पेंशनभोगी आधार बनने तक नियोक्ता या ईपीएफओ के फील्ड अधिकारी द्वारा यूनीक अकाउंट नंबर के साथ जारी पहचान पत्र, आधार आवेदन की पावती रसीद या किसी अन्य मान्य पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस आदि दिखाकर पेंशन लेना जारी रख सकते हैं।