उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के नियम-16 के अन्तर्गत पेंशनर की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्ध प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के सम्बन्ध में।
☀ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-6
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275/2016/1939/पांच-6-2016-83जी/2016