नई दिल्ली : केंद्र और राज्य पुलिस बलों के लिए एक अच्छी खबर है। चुनाव आयोग ने चुनावों में उनकी भूमिका को स्वीकार किया है। आयोग ने चुनाव कार्य में तैनात पुलिसकर्मियों को पारिश्रमिक देने की गुरुवार को घोषणा की।
आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी) की तैनाती सुरक्षा प्रबंधन का जरूरी हिस्सा बन गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव तथा चुनाव में लोगों की भागेदारी बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विशेष सेवा के लिए उन्हें पारिश्रमिक दिया जाएगा। उपचुनावों में भी यह लागू होगा।
☀ पारिश्रमिक राशि :
15 दिन या उससे कम अवधि के चुनाव कार्य के लिए बतौर न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकारियों को 2500, अधीनस्थ अधिकारियों को 2000 और अन्य रैंक के लोगों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। अगर चुनाव कार्य 15 दिनों से अधिक होता है तो यह राशि क्रमश: 1250, 1000 और 750 रुपये प्रति अतिरिक्त सप्ताह बढ़ा दी जाएगी। अधिकतम पारिश्रमिक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा।
☀ केंद्र और राज्य उठाएंगे खर्च :
लोकसभा चुनावों के लिए पारिश्रमिक का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। जबकि विधानसभा चुनावों के लिए संबंधित राज्य सरकारें यह खर्च वहन करेंगी। एक साथ चुनाव होने की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें खर्च आधे-आधे वहन करेंगी।