लखनऊ : पंचायतीराज विभाग व ग्राम्य विकास विभाग के बीच टकराव का पटाक्षेप करते हुए शासन ने ब्लाक विकास अधिकारी (बीडीओ) का रुतबा बरकरार रखा है। मुख्य सचिव के जारी आदेश में ग्राम्य विकास व पंचायतीराज विभाग द्वारा अधिकारों को लेकर पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त करते हुए व्यवस्था लागू की है, जिसमें कहा गया है कि विकास कार्य को गति देने के लिए जिस तरह प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, मंडलों में मंडलायुक्त और जिलों में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं, उसी तरह ब्लाक में विकास खंड अधिकारी का भी दायित्व बनता है। इससे क्षेत्र विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी विभिन्न विभागों के समन्वयक और नियंत्रक के रूप में काम करते रहेंगे।
ग्राम्य विकास, सहकारिता, सांख्यिकी, पंचायत, कृषि, लघु सिंचाई, समाज कल्याण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की योजनाओं का भी खंड विकास अधिकारी के अधीन ब्लाक कार्यालय से संचालन होगा। पंचायतीराज सेवा परिषद के उठाए मुद्दों को अस्वीकार करते हुए मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा ब्लाक विकास अधिकारी (बीडीओ) के अधीन करने के एतराज को अस्वीकृत कर दिया।