नई दिल्ली : पेंशन भुगतान के मामले में सर्विस टर्म्स में भ्रम की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में फिर से गौर करने को कहा है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्स और अन्य सरकारी नौकरियों के मामले में पेंशन का मुद्दा है। इस मामले में संबंधित अथॉरिटी के साथ बैठक में विचार किया जाएगा।
अटॉर्नी जनरल ने माना कि हां यह सही है कि नियमों में कुछ भ्रम की स्थिति है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पेंशन से संबंधित सर्विस रूल्स में काफी कंफ्यूजन है। सरकार को इस मामले में उचित नियम बनाने चाहिए। सरकार को इस मामले में मीटिंग कर नियम तय करने चाहिए और उन नियमों की भाषा ऐसी हो कि लोग उसे समझ सकें। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तीन महीने का वक्त मांगा है जिससे कि इस मामले में फिर विचार किया जा सके।