लखनऊ। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पर नई पेंशन स्कीम के तहत पैसा निकालने की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब सेवाकाल में मृत कर्मचारी के आश्रितों को यह विकल्प होगा कि यदि वह चाहें तो मृतक कर्मचारी के स्थाई सेवानिवृत्त खाते से धन निकाल लें या फिर पारिवरिक पेंशन की सुविधा लें।
यही नहीं यदि मृत्यु के समय खाते में पैसा दो लाख रुपए या उससे कम है तो उसके वारिस को पूरा धन निकालने का अधिकार होगा तथा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वावित हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया।