इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी की जन्मतिथि एक जुलाई है, उसे 30 जून को रिटायर माना जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश अक्षयवर मौर्य व प्रभुदयाल सेस्मा के मामलों में सर्वोच्च अदालत के फैसलों के आधार पर दिया। साथ ही रिटायर निजी सचिव की जन्मतिथि (एक जुलाई) के आधार पर इन्क्रीमेंट देने की मांग खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खंडपीठ ने रिटायर निजी सचिव मेहंदी हसन कीयाचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची 30 जून 2014 को रिटायर हुआ इसलिए उसे जन्मतिथि (एक जुलाई) के आधार पर इन्क्रीमेंट की मांग करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि याची को एक जुलाई के आधार इन्क्रीमेंट पाने का अधिकार है। इसके समर्थन में एस बनर्जी व मोहम्मद हुसैन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि जन्मतिथि एक जुलाई होने के कारण याची 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ इसलिए उसे एक जुलाई के आधार पर इन्क्रीमेंट पाने का हक नहीं है।