शिक्षामित्रों की भाँति रोजगार सेवकों ने भी उठाई नियमितीकरण की मांग, हाईकोर्ट ने दिए उच्च स्तरीय कमेटी से फैसला करके निर्णय देने का फैसला
हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर ग्राम रोजगार सेवकों (पंचायत मित्रों) को नियमित किए जाने के मामले में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमिटी को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल ने ब्रह्मानंद और दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। ग्राम रोजगार सेवकों ने 11 जनवरी 2016 को राज्य सरकार को प्रत्यावेदन दिया था। इसके बाद 23 फरवरी 2016 के आदेश से एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया। 12 सदस्यीय कमिटी के सचिव मनरेगा के अपर आयुक्त को बनाया गया है।