प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों को एक आैर राहत मिल सकती है। PF से पूरे पैसे निकालने पर लगी पाबंदी हटाने का फैसला लिया जा सकता है। अगले महीने होने वाली एंप्लायी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। नियमों मे फेरबदल करते हुए 57 की उम्र से पहले PF की पूरी रकम निकालने पर रोक हटाने की इस बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बैठक के अजेंडा में यह सबसे अहम मुद्दे के रूप में शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक, अब रकम निकालने की शर्तों में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों को दो विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला विकल्प होगा, कि अगर कर्मचारी चाहे तो अपना और कंपनी दोनों का हिस्सा निकाल सकेंगे। दूसरा विकल्प होगा, पूरी रकम नहीं निकालने पर बाकी रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।
फरवरी माह में EPFO ने PF निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया था। PF खाताधारक अब 54 साल की उम्र के बाद अपना PF नहीं निकाल सकेंगे। नए नियम के तहत 57 साल की उम्र के बाद ही PF मिल सकेगा। पुराने नियमों के अनुसार, EPFO के शेयर होल्डर 54 साल की आयु पूरी होने के बाद अपने PF खाते की 90 फीसदी राशि निकाल सकते थे। उनके दावों का निपटान रिटायरमेंट के एक साल पहले ही हो जाता था। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में EPF से पैसा निकालने पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इसका एलान किया है। बजट में ईपीएफ से 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स का एलान किया गया था। ईपीएफ से रकम निकालने के बाद इंश्योरेंस और पेंशन में निवेश करने पर टैक्स छूट का भी एेलान किया गया था।