विषय - प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क, राजस्व, कर,
रायल्टी आदि की वसूली हेतु लगाये गये बैरियर को प्रतिबंधित किये जाने
संबंधी दिशा-निर्देश के अनुपालन के संबंध में।
- विभाग/अनुभाग - पंचायतीराज विभाग / पंचायतीराज अनुभाग-2
- शासनादेश संख्या - 2/2016/33-2-2016-114जी/2008
- शासनादेश तिथि - 3 Feb 2016लखनऊ : जिला पंचायतों द्वारा बैरियर लगाकर वसूली करने पर सरकार ने रोक लगा दी। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा जिला पंचायत को किसी भी प्रकार के शुल्क, राजस्व कर व रायल्टी की वसूली के लिए बैरियर लगाने से रोक दिया जाए क्योंकि इस से जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों से इसी प्रकार बैरियर लगाकर वसूली की शिकायतें मिली हैं, इसको सख्ती से रोका जाएं।