सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार : हाईकोर्ट
मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिला किसी भी अन्य महिला की तरह छह माह के मातृत्व अवकाश की हकदार है। जस्टिस अनूप मोहता और जीएस कुलकर्णी की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि बच्चा गोद लेने संबंधी छुट्टी और नियम की धारा 551 (सी) और (ई) पर विचार करने के बाद हमने पाया कि इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने के बाद उसे मातृत्व अवकाश से वंचित करे। ऐसे में हमने अंतरिम तौर पर सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी छुट्टी का हकदार माना है।
पीठ ने सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिला के 180 दिनों के अवकाश संबंधी आवेदन को खारिज करने वाले मध्य रेलवे से आवेदन स्वीकार करने और महिला को छुट्टी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले पर अंतिम फैसला सुनाने की तारीख 11 मार्च तय कर दी। मध्य रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि नियमों में सरोगेसी के जरिए मां बनने पर छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदनकर्ता महिला की शादी 2004 में हुई थी लेकिन वह मां नहीं बन पा रही थीं। एजेंसी
बांबे हाईकोर्ट ने मध्य रेलवे को महिला को छह माह का अवकाश मंजूर करने को कहा