राज्य मुख्यालय। नई पेंशन योजना में दस साल की सेवा पूरी करने पर 25 और
पांच-पांच साल के अंतर पर 25-25 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकेगा।
इस तरह अपने पूरे सेवाकाल में 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकेगा। यह भी
बदलाव किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं लेना
चाहे तो उसे उसकी पेंशन का पूरा पैसा नगद भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध
में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।अभी यह व्यवस्था है कि रिटायर
होने पर 60 फीसदी नगद भुगतान और 40 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नई
पेंशन योजना के तहत मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ भी दिया जाएगा और
रिटायर कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी।
पहले यह व्यवस्था नहीं थी।