लखनऊ । प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी है। किसी कर्मचारी को अब न्यूनतम पेंशन 3665 और पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं मिलेगी।
वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार, 1800 रुपये ग्रेड पे वालों की न्यूनतम पेंशन 3665, 1900 वालों की 3890, 2000 वालों की 4030, 2400 वालों की 4920 और 2800 ग्रेड पे वालों की न्यूनतम पेंशन 5585 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। सभी श्रेणियों में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये से कम नहीं दी जाएगी।