- आवेदक अधिकतम दो विभागों से संबंधित सूचनाएं ही मांग सकेगा
नई नियमावली में आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने को वसूलने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। रजिस्ट्रार, राज्य सूचना आयोग अब जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों के जरिए आयोग द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड की वसूली सुनिश्चित करवाएगा। साफ किया गया है कि अब एक आरटीआई के जरिए आवेदक अधिकतम दो विभागों से संबंधित सूचनाएं ही मांग सकेगा। अब तक एक आरटीआई के जरिए आवेदक कई-कई विभागों की सूचनाएं मांगते थे।
ये नियम भी तय हुए
- आयोग सुनवाई के दौरान सूचना (नोटिस) चार माध्यमों से तामील करवाएगा।
- आवेदक अपनी अपील की सुनवाई एक सूचना आयुक्त के यहां से दूसरे सूचना आयुक्त की बेंच में ट्रांसफर करवा सकता है।
- किसी आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय को रिकॉल करने की व्यवस्था की गई है।
- शिकायत या फिर अपील को वापस लिए जाने की नई व्यवस्था की गई है।
आर्थिक दंड की धनराशि जमा करवाने और उसकी वापसी के लिए लेखाशीर्षक की अलग व्यवस्था की गई है। - सचिव और रजिस्ट्रार की नियुक्ति और उनके कार्यों की व्यवस्था की गई है।
- राज्य सूचना आयोग का अपना प्रतीक चिन्ह और मुद्रा होगी।