नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पदावनत हुए एससी एसटी कर्मचारियों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पदावनत कर्मचारियों की याचिकाओं पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी शिकायतों के बारे में सरकार को ज्ञापन दें और सरकार आठ सप्ताह में उनकी शिकायतों का निपटारा करेगी।
मंगलवार को ये आदेश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने पदावनत कर्मचारियों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया।