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Thursday, November 5, 2015

15 लाख कर्मचारियों को बोनस की सौगात, डीए की घोषणा भी माह के अंत तक होने की सम्भावना

बोनस का शासनादेश देखने के लिये यहाँ क्लिक करें।
लखनऊ : राज्य सरकार ने दीपावली पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 के लिए 30 दिनों के वेतन बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के तौर पर कर्मचारियों को 3454 रुपये मिलेंगे। बोनस की आधी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा जबकि बाकी 50 फीसद कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। जिन कर्मचारियों को 2014-15 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।

ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और हर साल कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल निरंतर सेवा पूरी नहीं की है लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी आधी रकम नकद मिलेगी, आधी पीएफ में जायेगीबोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनके पद अधिकतम ग्रेड वेतन 4800 रुपये में है। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2015 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।

खबर साभार : दैनिक जागरण

  • राज्य कर्मियों को "3500 बोनस
लखनऊ : दीपावली से पहले राज्य सरकार के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस मिलेगा। कर्मचारियों के लिए बोनस का आदेश वित्त विभाग ने बुधवार को जारी कर दिया। राज्य कर्मचारियों को 3500 रुपये बोनस मिलेगा। बोनस की आधी रकम कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा होगी, जबकि आधी कर्मचारियों को दी जाएगी। बोनस का लाभ गैर राजपत्रित अधिकारियों को मिलेगा। यह बोनस केन्द्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर दिया गया है।
  • डीए भी माह के अंत तक
सूत्रों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को 6 फीसदी डीए की घोषणा भी माह के अंत तक होने की उम्मीद है। इससे 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। डीए जुलाई से देय होगा।

  • इन्हें नहीं मिलेगा
ऐसे कर्मचारी जिन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही या फिर कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है,उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।
  • इन्हें मिलेगा बोनस 
वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोनस का लाभ उन गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका ग्रेड वेतन 4800 रुपये तक है और 31 मार्च, 2015 तक एक साल की सर्विस पूरी कर ली है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 31 मार्च, 2015 तक तीन साल की सेवा जरूरी है।

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