NPS में इनवेस्टमेंट करने आैर इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। मगर जब धारक पैसा निकालता है तो उस पर टैक्स लगता है
नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) मेें लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार इसमें पैसे निकालते समय टैक्स छूट देने की तैयारी में है। पेंशन रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से इस स्कीम पर टैक्स छूट लागू की जा सकती है। NPS में इनवेस्टमेंट करने आैर इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। मगर जब धारक पैसा निकालता है तो उस पर टैक्स लगता है। यानी इस पैसे को धारक का इनकम माना जाता है आैर उस पर टैक्स देना जरूरी होता है।
दरअसल इस स्कीम में लोग जुड़ तो रहे हैं, मगर उस रफ्तार से नहीं जुड़ रहे हैं, जैसा सरकार चाहती है। अभी तक करीब 1.20 करोड़ लोग ही इस स्कीम से जुड़ पाए हैं। जब PFRDA से इस बारे में पूछा गया तो उसने सरकार के सामने यह सुझाव रख दिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर को पैसे निकालते वक्त भी टैक्स छूट दी जाए। पेंशन रेगुलेटर ने साफ तौर पर कहा कि पैसे निकालते वक्त टैक्स छूट मिलने के बाद NPS को बढ़ावा मिलेगा। PFRDA के चेयरमैन, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि मौजूदा समय में NPS को EET का दर्जा दिया गया है। यानी छूट, छूट आैर टैक्स। अगर कोई इस स्कीम में जुड़ता है तो इनवेस्टमेंट आैर बीच में इंटरेस्ट को लेकर टैक्स छूट दी जाती है, लेकिन पैसे निकालते वक्त यह छूट नहीं मिल रही है। इस स्कीम को EPFO और PPF की EEE का दर्जा मिलना चाहिए। EPF या PPF में निवेश, उसके ब्याज और उससे पैसे की निकासी तीनों स्थितियों में टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन NPS से पैसा निकालते वक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। PFRDA का मानना है कि निकासी पर टैक्स छूट मिलने के बाद NPS में लोगों का रुझान बढ़ेगा।
मार्केट एक्सपर्ट आैर LIC म्युचुअल फंड के एक्स रीजनल मैनेजर दिनेश कपूर का कहना है कि अगर NPS पर इस तरह की छूट मिलती है तो यह बड़ी छूट होगी।