नई योजना
का नाम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड ग्रीवांस रीड्रेसल स्कीम-2015 होगा।
स्कीम लागू होने के तीन माह के भीतर मंत्रलयों व विभागों को नया सिटीजन चार्टर बनाना होगा।
स्कीम लागू होने के तीन माह के भीतर मंत्रलयों व विभागों को नया सिटीजन चार्टर बनाना होगा।
नई दिल्ली। केंद्र सिटिजन चार्टर को नया रूप दे रहा है।
इसमें सेवाएं समय पर देने के लिए अफसरों को सहमति-पत्र पर दस्तखत करना
होगा। सेवा समय से न मिलने पर आम लोगों को अपील करने का हक दिया जाएगा। अभी
ऐसा प्रावधान नहीं है।इसके अलावा समय पर सेवा न दी तो अफसरों पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा। सेवाएं देने के आधार पर ही
अधिकारियों की तिमाही परफार्मेस रिपोर्ट तैयार होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय
के निर्देशों के बाद तैयार नई योजना का प्रारूप इसी हफ्ते मंत्रलयों को
भेजा गया है। उनकी टिप्पणी के बाद इसे कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को भेजा जाएगा।
ऐसे की जाएगी अपील : अपील दो स्तरों पर होगी। पहली, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास की जाएगी। संतुष्ट नहीं होने पर दूसरी अपील के लिए केंद्रीय ग्रीवांस रीड्रेसल कमिश्नर के पास अपील का प्रावधान होगा। हर मंत्रलय और विभाग में अपील सिस्टम बनेगा। मंत्रलय या विभाग इस पद पर निदेशक स्तर से नीचे का अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे।
ऐसे की जाएगी अपील : अपील दो स्तरों पर होगी। पहली, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास की जाएगी। संतुष्ट नहीं होने पर दूसरी अपील के लिए केंद्रीय ग्रीवांस रीड्रेसल कमिश्नर के पास अपील का प्रावधान होगा। हर मंत्रलय और विभाग में अपील सिस्टम बनेगा। मंत्रलय या विभाग इस पद पर निदेशक स्तर से नीचे का अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे।