इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर कर्मचारी को ब्याज पाने का अधिकार है। ब्याज का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन माह बाद से लेकर वास्तविक भुगतान करने की अवधि का किया जाएगा। कोर्ट ने पीएसी कांस्टेबल को तीन माह के भीतर ग्रेच्युटी भुगतान में हुई देरी पर ब्याज सहित बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कांस्टेबल श्रीनाथ पाठक की याचिका को स्वीकारते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की। जिसमें मांग की गयी थी कि याची के बकाये तीन लाख 56 हजार 450 रुपये की ग्रेच्युटी एवं तीन लाख 34 हजार 512 रुपये 31 दिसंबर, 2009 सेवानिवृत्त तारीख से 26 अगस्त, 2013 को वास्तविक भुगतान तारीख तक पर 18 फीसद ब्याज देने की मांग की गयी थी।