इलाहाबाद (ब्यूरो)। केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत वाली खबर है। अब सेवानिवृत्ति के वक्त पेंशन या अन्य लाभों के भुगतान में कोई पेच नहीं फंसेगा। पूरे सेवाकाल के दौरान दो बार कर्मचारियों की क्वालीफाइंग सर्विस का परीक्षण होगा और इस बाबत कर्मचारियों को प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे ताकि रिटायरमेंट के वक्त किसी तरह की आपत्ति के कारण पेंशन या अन्य लाभों के भुगतान में कोई पेच फंसता है तो प्रमाणपत्र से यह साबित हो सकेगा कि आपत्ति गलत है। इस बाबत केेंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
अब तक पूरे सेवाकाल में एक बार ही क्वालीफाइंग सर्विस का परीक्षण होता था। वह भी सेवाकाल के 25 साल पूरे होने पर। अक्सर ऐसे मामले सामने आ जाते थे, जब पूर्व के सेवाकाल के दौरान हुई किसी कार्रवाई के नाम पर आपत्ति लगा दी जाती थी और उसी आधार पर पेंशन या उससे संबंधित अन्य भुगतान प्रभावित होते थे। कर्मचारियों के पास भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता था जिससे वह साबित कर सकें कि आपत्ति गलत है।