- रिटायरमेंट के बाद नहीं जारी रह सकती विभागीय जांच
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने राज्य भंडारण निगम क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के
क्षेत्रीय प्रबंधक रहे चतरसेन के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी जारी विभागीय
जांच को रद्द कर दिया है। उनके खिलाफ जारी रिकवरी आर्डर को भी निरस्त कर
दिया है। चतरसेन की याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी की दलीलों को सुनने
केबाद न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने यह आदेश दिया। चतरसेन के खिलाफ
प्रबंध निदेशक ने भंडारण में क्षति की दो विभागीय जांचें गठित की थी। जांच
लंबित रहने के दौरान 31 दिसंबर 2006 को वह रिटायर हो गए। जांच जारी रही और
जांच अधिकारी ने आरोपपत्र भी दे दिया। इसके बाद रिकवरी आदेश भी जारी कर
दिया था। चतरसेन ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने रिकवरी आर्डर
रद्द करते हुए याची को दो माह के भीतर सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का
आदेश दिया है।