- दलित बेच सकेंगे गैरदलितों को जमीन, विधेयक पेश
प्रदेश में अनुसूचित जाति को कोई व्यक्ति
अपनी जमीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेच सकता है या पट्टे पर रखवा
सकता है। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था
(संशोधन) विधेयक 2015 सदन में गुरुवार को पेश कर दिया गया। हालांकि, इसे
पेश करने का बसपा ने विरोध किया है। असल में अभी तक कलेक्टर की अनुमति से
जमीन बेची जा सकती थी। कलेक्टर तभी अनुमति देते थे जब उस व्यक्ति के पास एक
निश्चित क्षेत्रफल की जमीन बची रह गई हो। सरकार ने मौजूदा कानून में
निश्चित क्षेत्रफल वाली शर्त हटाएगी। इसी से संबंधित विधयेक लाया गया है।
बसपा की दलील है कि यह दलितों के हितों के विपरीत है। सरकार का कहना है कि
अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जमीन सरलता से नहीं बेच सकता था।