विषय - सेवा स्थानान्तरण एवं तदर्थ नियुक्ति के प्रकरणों में वेतन संरक्षण की
व्यवस्था नहीं है। यह सभी कार्मिक अपने मूल विभाग में नियमित रूप से
कार्यरत थे, जिनका धरणाधिकार भी मूल विभाग में सुरक्षित था। यदि सेवा
स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को सचिवालय सेवा में संविलियन
किये जाने विषयक।
- विभाग/अनुभाग - सचिवालय प्रशासन विभाग / सचिवालय प्रशासन अनुभाग-2 (अधि0)
- शासनादेश संख्या - 42/2015/2969/बीस-ई-2-2015
- शासनादेश तिथि - 17/08/2015