सैद्धांतिक रूप से राज्य कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, 16 साल पर दूसरी और 26 साल पर तीसरी एसीपी का लाभ देने की व्यवस्था है। हालांकि अभी जो व्यवस्था लागू है, उसमें पहली दिसंबर 2008 से पहले प्रमोशन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को पहली एसीपी का लाभ प्रमोशन की तारीख से दस साल बाद मिलने का प्रावधान है। इसकी वजह से ऐसे कई राज्य कर्मचारियों को 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी दूसरे एसीपी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कर्मचारी संगठन इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे। लिहाजा वित्त विभाग ने एसीपी व्यवस्था में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक सीधी भर्ती के पद पर पहली नियुक्ति की तारीख से 16 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बावजूद जिन कर्मचारियों को दूसरे एसीपी का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तारीख से 16 साल की सेवा पूरी करने या पहली दिसंबर 2008, जो भी बाद में हो, से दूसरे एसीपी का लाभ दिया जाएगा।
नियुक्ति से 16 साल की सेवा पर दूसरा एसीपी : पंद्रह हजार कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश
सैद्धांतिक रूप से राज्य कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, 16 साल पर दूसरी और 26 साल पर तीसरी एसीपी का लाभ देने की व्यवस्था है। हालांकि अभी जो व्यवस्था लागू है, उसमें पहली दिसंबर 2008 से पहले प्रमोशन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को पहली एसीपी का लाभ प्रमोशन की तारीख से दस साल बाद मिलने का प्रावधान है। इसकी वजह से ऐसे कई राज्य कर्मचारियों को 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी दूसरे एसीपी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कर्मचारी संगठन इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे। लिहाजा वित्त विभाग ने एसीपी व्यवस्था में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक सीधी भर्ती के पद पर पहली नियुक्ति की तारीख से 16 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बावजूद जिन कर्मचारियों को दूसरे एसीपी का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तारीख से 16 साल की सेवा पूरी करने या पहली दिसंबर 2008, जो भी बाद में हो, से दूसरे एसीपी का लाभ दिया जाएगा।