विषय - वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु जी0पी0एफ0 पर ब्याज की दर का निर्धारण
- विभाग/अनुभाग - वित्त विभाग / वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
- शासनादेश संख्या - 3/2015/जी-2-74/दस-2015
- शासनादेश तिथि -14/07/2015
- शासनादेश श्रेणी - जी0पी0एफ
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जीपीएफ पर 8.7 फीसदी ही ब्याज मिलेगा : शासनादेश
लखनऊ।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 में भी जीपीएफ की ब्याज दर 8.7 फीसदी ही
बनाए रखने का फैसला किया है। पिछले कई सालों यही दर चली आ रही है। कर्मचारी
व शिक्षक इसमें इस बार वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। प्रमुख सचिव वित्त
राहुल भटनागर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जनरल प्राविडेंट फंड (यूपी),
कंट्रीब्यूट्री प्राविडेंट फंड (यूपी) व यूपी कंट्रीब्यूट्री प्राविडेंट
पेंशन इंश्योरेंस फंड में अभिदाताओं (कर्मियों) द्वारा चालू वित्त वर्ष में
जमा की गई तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि
पर 8.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।
साभार : अमर उजाला