विषय - उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों की
अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकार 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।
- विभाग/अनुभाग - परती भूमि विकास विभाग, परती भूमि विकास अनुभाग
- शासनादेश संख्या - 5/2015/157-पचासी-15-270(परती)/2012
- शासनादेश तिथि - 30/03/2015
- शासनादेश श्रेणी - विविध