व्यक्तिगत कर दाताओं और HUF के लिए आयकर स्लैब
(60 साल से कम उम्र, पुरुष और महिला दोनों के लिए)
(Individuals and HUF less than 60 years of age)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब
(60 वर्ष या अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के लिए)
(Senior Citizens, Individuals between 60 years and 80 years of age)
अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब
(80 वर्ष या अधिक, पुरुष और महिला दोनों के लिए)
(Very Senior Citizens, 80 years and above)
ध्यान देने योग्य बातें:
- ध्यान दे आपकी कुल कर योग्य आय निकालने के लिए आपको अपनी कुल आय में से सारे टैक्स बेनिफिट घटाने होंगे, जैसे की Section 80C, 80D, HRA इत्यादि।
- साथ ही जो आय कर मुक्त है, जैसे की पीपीएफ पर ब्याज, इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन| इस आय को भी कम करना होगा।
- इसके बाद ऊपर दी गयी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा।
- Taxable Income = Gross Income – Exempt Income – Tax Deductions
- कर योग्य आय = कुल आय – कर मुक्त आय – कर लाभ (टैक्स डिडक्शन)
- साथ की अगर आपकी कर योग्य आय 3.5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 2,500 रुपये की टैक्सरिबेट (tax rebate) भी मिलेगी।
- एक बात और, कुछ प्रकार की आमदनी जैसे की capital gains (कैपिटल गेन्स) पर अलग कर दर लागू होती है।